Saturday, April 3, 2010

तो अब बदलनी पड़ेगी धर्मपत्नी की परिभाषा

कुमार प्रवीण
जोधपुर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई उस व्यवस्था के तहत जिसमें कहा गया है कि विवाह कि ए बिना एक महिला और पुरु ष के साथ-साथ रहने को प्रथम दृष्टतया अपराध नहीं माना जा सकता है ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। इसको लेकर शुरू हुई चर्चा थमने का नाम ले रही है। हर कोई इससे निकलने वाले परिणामों को लेकर ना केवल चिंतित हैं बल्कि इससे कइयों का चैन ही उड़ गया है। यही नहीं घरों में आदर्शों को जीने वाले अभिभावकों की हालत खस्ता है और उन्हें अब यह नहीं सूझ रहा कि वे अपने बच्चों को संस्कारों का पाठ कहां से और कैसे पढाए? क्योंकि इस मुद्दे पर आकर तो तमाम संस्कारों, नियमों, रीति रिवाजों और सीख की धज्जियां ही उड़ जाती है। लेकिन यह सब कुछ इतना जल्दी नहीं हुआ है। आज जो लोग इस तरह के रिश्तों को लेकर चिंता जता रहे हैं वे उस समय कहां थे जब विभिन्न टीवी चैनलों में प्रसारित होने वाले धारावाहिकों की नायिकाएं कपड़ों की तरह से अपने पति बदल रही थी। तब तो हर घर इस प्रकार के धारावाहिक ना केवल बड़ी ही रूचि से देख रहा था बल्कि उस तरह के माहौल के पनपने की बाट भी जो रहा था। कुछेक लोगों ने इस प्रकार के सीरियलों के प्रसारण पर रोक की मांग उठाई थी, लेकिन तब अधिकांश घरों को यह ठीक नहीं लगा था, और कई महिलाओं की भुकुटियां तन गई थी। इसी कारण इस प्रकार के सीरियलों के विरोध में उठी आवाज ने उनकी टीआरपी बढ़ाने का ही काम किया। अब जब यह सब कुछ कानूनी जामा पहन कर हर घर में होने की आशंकाएं प्रबल हो गई है तो इस पर मंथन हो रहा है। अभी भी हमारे घरों में बैठकर जो सीरियल हम देख रहे हैं वो कोई हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं है वो अपने घरों में इस तरह के धारावाहिक देखने से अपने परिजनों को रोक सके। बच्चों को मना कर सके। तो रेत हाथ से फिसल चुकी है.....अब बहस से भी कोई प्रभावी नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसीलिए ही अभिभावकों की यह चिंता लाजिमी है। क्योंकि पश्चिमी देशों में जहां इस तरह की व्यवस्था है वहां तलाक का प्रतिशत पचपन प्रतिशत से भी ज्यादा है। यदि यहां भी यही सब कुछ होने लगा तो वैसी ही भयावह स्थिति बनते देर नहीं लगेगी। आज नहीं तो यह तय है कल युवा पीढी हमें इसके लिए कोसेगी ही। क्योंकि व्यस्तता के इस दौर में जब आदमी को अपनी जीजिविषा चलाने के लिए ही इतना संघर्ष करना पड़ रहा है ऐसे में वो रोज-रोज की घरेलू किच-किच शायद ही सहन कर पाए। कोई स्त्री आज किसी के साथ कल किसी और के साथ यही हाल पुरूषों का भी रहेगा जब तक जी रहा साथ फिर दूसरी की तलाश...यह क्रम समाज में नए अपराधों को भी जन्म देगा इसमे कोई संदेह नहीं। इसीलिए भारतीय समाज क ा लोक मन इस तरह के नैतिक मूल्यों के उल्लंघन क ो स्वीक ार क रने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। यह सही है कि आर्थिक उदारवाद क ो अंगीक ार क रने के बाद लिविंग-टुगेदर क ी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि सेवा के नए-नए क्षेत्रों के उभरने से स्त्री और पुरु षों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता, समानता, स्वतंत्रता, साथ-साथ क ाम क रने, विलंब से शादी करने तथा सामाजिक दायित्वों से मुक्ति पाने क ा दृष्टिक ोण लोगोें क ो लिव-इन रिलेशनशिप में बंधने की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन सह जीवन क ी क ोई चाहे कि तनी भी वक ालत क रे, विवाह पूर्व साथ रहना और स्वच्छन्द व्यवहार हमारे पारम्परिक समाज क ो स्वीक ार्य नहीं है। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की व्यवस्था के बाद कई लोग अपने को हारा हुआ ही महसुस कर रहे हैं। क्योंकि यह व्यवस्था उस समय आई है जब हमारा समाज संक्र मण से गुजर रहा है। यह सब जानते ही हैं कि इन दिनों देश की सनातन मूल्य व्यवस्था क ा उदार देशों के भौतिक मूल्यों से सीधा टक राव हो रहा है। उदारीकृ त समाजों से आने वाली वैश्विक परिवर्तन क ी तेज आंधी भारतीय संस्कृ ति और संस्थाओं पर सीधे प्रहार क र रही है। इस बार यह हवा कुछ ज्यादा ही तेज चली है। इसने संस्कृति की मजबूत दीवारों को भी हिला दिया है। अपने यहां विवाह और परिवार दोनों ही संस्थाएं समाज क ी रीढ़ है। हमारी यह धारणा प्रबल है कि सांस्कृ तिक रू प से नियंत्रित और अनुशासित वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही परिवार अस्तित्व में आता है। इन यौन संबंधों क ा संस्थागत रू प ही विवाह क हलाता है। दरअसल विवाह और परिवार एक ही सामाजिक यथार्थ के दो पक्ष हैं। परिवार के बिना मानव जाति और संस्कृ ति क ा संरक्षण और विवाह के बिना परिवार क ा गठन व संरक्षण संभव नहीं। हमारे इस अनुभव को पश्चिमी देशों ने भी गहरे से महसूस किया है और ऐसे उदाहरण ढेरो हैं जब विदेशी युवतियों व युवकों ने भारतीयों से विवाह रचाया और वे अब सुख शांति से रह रहे हैं। आज एक वर्ग भले ही खुद क ो प्रगतिवादी मानते हुए शीर्ष अदालत क ी टिप्पणी के साथ खड़ा हो गया है। उसक ा मत है कि विवाह पूर्व साथ-साथ रहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने क ी स्वतंत्रता के अधिक ार क ा ही एक रू प है। जबकि ऐसे मानने वाले भी बहुतेरे हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलने पर आपराधिक दंड संहिता क ी धारा-125 के तहत दी गई धर्मपत्नी क ी परिभाषा ही बदल जाएगी

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